Rechercher dans ce blog

Friday, May 28, 2021

व्यवसाय व स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन 10 जून तक आमंत्रित - GLIBS

धमतरी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने वर्ष 2021-22 में संभावित प्रस्ताव के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के निर्धारित प्रारूप में आवेदन आगामी 10 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम अमरनाथ जैन ने बताया कि उक्त वर्ग के आवेदकों से कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सेवा सेक्टर में व्यवसाय अथवा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत कृषि सेक्टर से ट्रैक्टर ट्राॅली योजना, डेयरी योना, मछलीपालन, बकरीपालन, वर्मी कम्पोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय (सभी टर्म लोन योजना) हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। इसी सेक्टर से स्वसहायता समूहों के लिए माइक्रो के्रडिट योजनांतर्गत मछलीपालन, पोल्ट्री, मसाला, राइस मिल, दाल मिल आदि के लिए ऋण प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग सेक्टर से टर्म लोन योजना के तहत फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवहन सेक्टर से गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल्स योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटोकाॅपी, स्टेशनी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्वसहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना-पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए, आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोन प्रदाय किया जाएगा।


समिति के कार्यपालन अधिकारी अमरनाथ जैन ने बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदकों की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो एवं जिले का मूल निवासी हो। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत आवेदक की वार्षिक आय 98 हजार रूपए तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। आय (वित्तीय वर्ष 2020-21), जाति, निवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो। परिवहन सेक्टर की योजनाओं के आवेदकों के पास वैध काॅमर्शियल ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर ट्राॅली व्यवसाय के आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसके पास पूर्व में ट्रैक्टर ट्राॅली, मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र, आधार, मतदाता कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड सहित सभी वांछित दस्तावेजों के साथ कलेक्टोरेट परिसर में स्थित कक्ष क्रमांक-48 में उपस्थित होकर 10 जून तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। नगरी विकासखण्ड के आवेदक पुराना सिविल कोर्ट के सामने स्थित कार्यालय प्रबंधक अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।  

Adblock test (Why?)


व्यवसाय व स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन 10 जून तक आमंत्रित - GLIBS
Read More

No comments:

Post a Comment

सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन करेंगे हनुमान, पप्पू व छोटेलाल का होगा खुद का व्यवसाय - Patrika News

[unable to retrieve full-text content] सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन करेंगे हनुमान, पप्पू व छोटेलाल का होगा खुद का व्यवसाय    Patrika New...