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Tuesday, May 4, 2021

सब्जी मंडी में शारीरिक दूरी के साथ कराया गया व्यवसाय - Nai Dunia

Publish Date: | Tue, 04 May 2021 07:29 PM (IST)

निर्धारित समय पर बंद कराई गई चिन्हित स्थलों की सब्जी दुकानें

कटनी। नईदुनिया प्रतिनिधि

जिला प्रशासन के निर्देशन एवं निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे के मार्गदर्शन मे नगर में कोराना संक्रमण के बढते प्रसार को रोकने के लिए लाकडाउन की अवधि में नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से चिन्हित सब्जी मंडी स्थलों में निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए निर्धारित समय पर दुकानें बंद करानें की कार्यवाही की जा रही है।

ट्रांसपोर्टनगर पुरैनी स्थित थोक सब्जी मंडी के प्रभारी अधिकारी जे.पी.बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि थोक सब्जी मंडी में नियुक्त निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मंगलवार सुबह मंडी परिसर की आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण कराते हुए शारीरिक दूरी के पालन के साथ सब्जी का व्यवसाय कराया गया। रोको टोको अभियान के माध्यम से मंडी परिसर में फुटकर सब्जी विक्रेताओं को मास्क पहननें तथा दो गज की दूरी का निर्धारण कर संक्रमण से बचाव के लिए कार्यवाही की गई।

निगम के अतिक्रमण दल द्वारा नगर के विभिन्ना स्थलों का भ्रमण करते हुए अनाधिकृत रूप से बैठकर सब्जी व्यवसाय करनें वालों पर कार्यवाही की जाकर दुकान को बंद करानें तथा नगर के माधवनगर स्थित उत्कृष्ट के सामनें, फारेस्टर प्लेग्राउण्ड, हाउसिंग बोड मैदान में निर्धारित समय प्रातः 10 बजे तक सब्जी व्यवसाय की कार्यवाही कराई गई।

मिलेगा तीन महीने का राशन, खुलेंगी दुकानें

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति

कटनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के देखते जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत व जिला आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से चर्चा तथा लिए गए निर्णय के अनुसार, कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जारी कार्रवाई विवरण में लिए निर्णय तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इससे तीन महीने का राशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा सोमवार को जारी किए गए संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु कोविड गाइडलाइन का पालन मास्क, हैंड सैनेटाइजर, शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं व्यक्तियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी आदेश के तहत जारी किए गए हैं। वहीं पूर्व में जारी आदेश को यथावत रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Posted By: Nai Dunia News Network

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