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रायपुर /मुंगेली। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत नई व्यवसाय स्थापित करने के लिए लोगों को बैंक के माध्यम से विनिर्माण इकाई की परियोजना लागत की अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से 15 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र पूर्ण दस्तावेज के साथ जिला कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार व उद्योग केंद्र रूम नंबर 215 में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। उन्होने बताया कि बैंक द्वारा वित्त पोषित नई व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक लोगों को विनिर्माण इकाई की परियोजना लागत की अधिकतम 25 लाख, सेवा इकाई के लिए 10 लाख और व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख ऋण दिया जाता है। इस हेतु सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इसी तरह महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आमदनी 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस इनमें से काई भी एक, शैक्षणिक अथवा तकनिकी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र, उद्यामि विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र, भूमि भवन किराये पर हो तो किराया नामा कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक, मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन परिवार की वार्षिक आय के संबंध में शपथ पत्र, आधार कार्ड और पेन कार्ड की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज की दो फोटो जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय जिला व्यापार उद्योग के कक्ष क्रमांक 215 से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत नई व्यवसाय स्थापित करने इच्छुक आवेदकों से 15 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित - GLIBS
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