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Tuesday, July 27, 2021

मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना: उत्तराखंड में छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी - अमर उजाला - Amar Ujala

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। व्यवसाय के लिए बैंक से 10 हजार ऋण लेने पर पांच हजार सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना तैयार की है।
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शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी फड़ी और फेरी विक्रेताओं के आजीविका के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की है। अब प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय के माध्यम से रोजगार की योजना बनाई है। कोविड महामारी में काफी संख्या में राज्य के प्रवासी वापस अपने गांव लौटे हैं। जिसमें अधिकतर लोग अपना रोजगार छोड़ कर आए हैं। ऐसे लोगों को योजना में स्वरोजगार शुरू करने का मौका मिलेेगा। 

उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर दी है। योजना में छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 हजार का ऋण मिलेगा। जिसमें पांच हजार या 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। 
योजना में ये व्यवसाय कर सकते हैं शुरू
नैनो योजना में सब्जी, फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे की बिक्री, पलम्बर, टेलर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, इंब्रायड्री, सिलाई-बुनाई, बुक बाइडिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप अगरबत्ती निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैंडिल निर्माण, मशरूम की खेती, डेयरी, मशीन रिपेयर, फूल विक्रेता, कार वाशिंग, बेकरी, कारपेंट्री, लौहारगिरी समेत अन्य सूक्ष्म व्यवसाय शुरू कर रोजगार हासिल कर सकते हैं।

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति 
योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला महाप्रबंधक उद्योग, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी, उद्योग विभाग की ओर से नामित संस्था के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। 

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