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राज्य सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छकार व उनके आश्रितों में से जनपद में पांच युवाओं को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यवसाय सम्वाददाता बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिलाप्रबंधक जगतभूषण श्रीवास ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार अथवा उनके आश्रितों में बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय संवाददाता को कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर फिंगर प्रिंट मशीन, स्वीमिंग मशीन, इनर्वटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए संवाददाता बैंक सिक्योरिटी के रूप में व्यवसाय संवाददाता से 15 हजार जमा कराने के बाद जमा धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यवसायिक संवाददाता ग्राहकों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्त्रेडिट कार्ड, नामांकन आनलाइन धनराशि हस्तान्तरित कर सकेगे। उन्होंने बताया कि व्यवसायिक संवाददाता बनने हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तथा कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक है। इच्छुक स्वच्छकार व्यवसायिक संवाददाता बनने हेतु अपना आवेदन पत्र कार्यालय में 20 अगस्त तक जमा कर सकते है।
व्यवसाय संवाददाता बनने बीस तक करें आवेदन - Hindustan हिंदी
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