जयपुर 20 जनवरी (वार्ता) राजस्थान सरकार ने जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए है, जिसके तहत समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, व्यवसाय एवं व्यापारिक संस्थानों में स्टाफ कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की सूचना आगामी एक फरवरी से चस्पा करना अनिवार्य होगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय व्यवसाय एवं व्यापारिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि अपने, स्वयं, स्टाफ कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए जाने से संबंधित सूचना एक फरवरी से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें । इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों एवं मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब एक फरवरी से कार्यालय एवं व्यवसाय आदि जगहों पर कोरोना की दोनों डोज लगी होना करना पड़ेगा चस्पा - Univarta
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