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Friday, December 15, 2023

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी में पारम्परिक व्यवसाय से जुडे़ कारीगरों - Janta Se Rishta

डूंगरपुर । भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक व्यवसाय से जुडे कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई हैं। उक्त योजना के तहत कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा पोर्टल या कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, डंूगरपुर के महाप्रबंधक हितेश जोशी ने बताया कि योजना के तहत कारीगरों शिल्पकारों को उनकी कला से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड जारी होगा, जिसके माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में कारीगर की पहचान स्थापित होगी। इस के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक व्यवसाय से जुडे विभिन्न कारीगरों एवं शिल्पकारों यथा लुहार, सुथार, सुनार, मूर्तीकार, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री, खिलौना, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी आदि के उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देना। कारीगरों को उनके कौशल को निखारने के लिए कौशन उन्नयन प्रशिक्षण के अवसर के रूप उपलब्ध करवाना, जिसमें 5 से 7 दिवस की बैसिक स्किल ट्रेनिंग एवं 15 दिवस के उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकन एवं कौशल सत्यापन के पश्चात् बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हैं। प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन का 500 रूपया स्टाईपेण्ड देय होगा।

कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में उनकी पहचान व मान्यता देने के लिए विकास के नए अवसरों तक पहंुचने के लिए उनके द्वारा निर्मित आईटम, ब्रांड प्रचार-प्रसार करने मार्केटिंग की जानकारी एवं बाजार लिकेज के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी क्षमता उत्पादनकर्ता एवं उत्पादों की गुणवत्ता की ओर से अधिक बेहतर बनाने आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत स्वयं की कला से संबंधित टूलकिट के लिए 15 हजार रूपए का अनुदान प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कारीगरों, शिल्पकारों को डिजिटल सशक्तिरण को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देने डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजिटल ट्रॉजेक्शन पर प्रोत्साहन राशि देय होगी। इच्छुक कारीगरों, शिल्पकारों को सहायतार्थ 1 लाख रूपए का मॉर्गेज मुक्त उद्यम विकास ऋण जो 18 माह के पुनर्भुगतान के लिए पहली किश्त एवं 2 लाख रूपए 30 माह के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किश्त प्रदान की जाएगी, जिसमें लाभार्थी से ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा व शेष ब्याज अधिकतम 8 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन pmvishwakarma.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, डंूगरपुर से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

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