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Monday, April 5, 2021

हल्‍द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 70 फीसद से अधिक व्यवसाय बिना लाइसेंस चल रहे, अब निजी फर्म करेगी वसूली - दैनिक जागरण

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : हल्‍द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लाइसेंस उपविधि लागू है। एक्ट के मुताबिक जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट चलाने से लेकर भूसा, आइसक्रीम व सब्जी बेचने तक के लिए लाइसेंस जरूरी है। शहर में 70 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय बिना लाइसेंस चल रहे हैं। लाइसेंस शुल्क वसूलने में असमर्थ साबित हो रहा निगम प्रशासन अब निजी फर्म से यह काम कराने की तैयारी में है।

नौ साल पहले अस्तित्व में आए हल्द्वानी नगर निगम में पुरानी लाइसेंस उपविधि चल रही थी। इसमें महज 14 व्यवसाय दर्ज थे। निगम ने 2019 में उपविधि में संशोधन कर 105 छोटे-बड़े व्यवसायों को इसके दायरे में ले लिया। पिछले साल संशोधित उपविधि लागू हो गई, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए व्यवसायी आगे नहीं आ रहे। यहां तक कि नए क्षेत्रों के लोग भी लाइसेंस लेने से बच रहे हैं।

स्टाफ की कमी से जूझ रहा निगम प्रशासन इसकी निगरानी व मौके पर जाकर चेकिंग करने में नाकाम साबित हो रहा है। जिसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं। पिछली बार पार्षद धीरेंद्र रावत ने बोर्ड बैठक में कहा था कि पुराने शहर से ही 70 प्रतिशत से अधिक व्यापारी लाइसेंस नहीं ले रहे। सभी के लाइसेंस बने तो निगम की आय में तीन से चार गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। 

महज पांच हजार लाइसेंस बने

वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निगम केवल पांच हजार लाइसेंस बना पाया है। इससे 24.90 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए व्यवसायी नहीं पहुंच रहे। निगम ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 15 अप्रैल तक की छूट दी है। इसके बाद पेनाल्टी के साथ शुल्क चुकाना होगा। एक अनुमान के मुताबिक शहर में 25 हजार से अधिक व्यावसायी हैं। 

भवन कर चुकाने से भी बच रहे 

नए वार्डों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पिछले वर्ष से भवन कर लागू है। पिछले साल गिनती के लोगों ने ही भवन कर जमा कराया है। एक करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 13 लाख रुपये जमा हुआ है। अनुबंधित फर्म हाउस टैक्स की वसूली में भी सहयोग करेगी। प्रभारी कर अधीक्षक पूजा चंद्रा ने बताया कि व्यावसायिक लाइसेंस बनाने व नवीनीकरण के लिए फर्म अनुबंधित की जानी है। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इससे निगम की टैक्स वसूली में मदद मिलेगी। 

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