रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावट के बाद निरंतर अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। समय-समय पर जिला प्रशासन की ओर से छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सभी दुकान व व्यवसाय संचालन की समय सीमा रात 8 के स्थान पर रात 10 बजे तक निर्धारित की है। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Breaking: रायपुर में रात 10 बजे तक दुकान और व्यवसाय संचालन की अनुमति, नाइट कर्फ्यू हटा - GLIBS
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