Publish Date: | Wed, 08 Jun 2022 01:12 PM (IST)
बिलासपुर। जिले के ऐसे गरीब आदिवासी युवक जो हुनरमंद हैं और कृषि सहित अन्य व्यवसाय से जुड़कर अपना जीवन स्तर सुधारने योजना बना रहे हैं। इनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार ने ऐसे आदिवासी युवकों व लोगों को ट्रैक्टर ट्राली देने की योजना बनाई है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अंत्यावसायी विभाग को सौंपी गई है।
केंद्र सरकार की योजना के क्रियान्वयन की तैयारी जिला अंत्यावसायी विभाग ने शुरू कर दी है। जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवकों व लोगों से ट्रैक्टर ट्राली के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसके लिए 20 जून की तिथि तय कर दी है। नियत तिथि तक हितग्राहियों को अपना आवेदन जमा करना होगा।
अंत्यावसायी विभाग ने आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध करा दी है। योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को बिलासपुर जिले का निवासी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ किस उम्र के हितग्राहियों को मिलेगा इसकी जानकारी भी विभाग ने दे दी है। 18 से 50 आयु वर्ग के हितग्राहियों को ट्रैक्टर ट्राली का वितरण किया जाएगा।
इस आयु वर्ग के अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वालों को ही योजना का लाभ मिलेगा। आय के अलावा जाति,जन्म प्रमाण पत्र व अंकसूची को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। बिना प्रमाणीकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आवदेनकर्ता हितग्राही को दस्तावेजों के सही होने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश करना होगा। शपथ पत्र पेश करने दस्तावेजों को स्वयं भी प्रमाणित करना होगा।
आवेदन के साथ ये भी जरूरी
आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण अनुदान प्राप्त न करने तथा ऋण बकाया न होने संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को वैध कमर्शियल ड्राइविंग लायसेंस,कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ भी जमा करना होगा। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
Posted By: sandeep.yadav
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