![बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय न करें दुकानदार बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय न करें दुकानदार](https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/5/8/87b8d8a7_b5f8_4212_9e79_62e0343a92cb_663_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600.jpg)
खूंटी, 8 मई (हि.स.)। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंस एंड रजिस्टस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस 2011 के अधिनियम के आलोक में खाद्य सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने में अपेक्षित सहायता और परामर्श के लिए जिला स्तरीय परामर्शी समिति का बैठक की सोमवार को आयोजित गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी और सदस्य सचिव ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का खाद्य कारोबार करना जुर्म है ,जिसमें सजा और जुर्माना का प्रावधान है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट अपने किचन परिसर को साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। मिलावटी या एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे। खाद सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण एवं नमूना का संग्रह किया जाएगा। नमूना फेल होने पर नियम संगत कारवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका-एमडीएम कुक को खाद्य सुरक्षा के साफ-सफाई से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। मिड डे मील आंगनबाड़ी कस्तूरबा स्कूल में परोसा जानेवाला फोर्टीफाइड राइस के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के बात कही गई।
हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल/वंदना
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