कोरिया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के आदान व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में 29 जुलाई को शुुभम कृषि केन्द्र भाॅडी चौक का औचक निरीक्षण किया गया। दुकान संचालक मनोज कुमार साहू से उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया। सम्बंधित द्वारा बगैर किसी वैध दस्तावेज के उर्वरक एवं कीटनाशी व्यवसाय करते पाये जाने के फलस्वरूप उर्वरक अधिनियम 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आगामी आदेश पर्यंत शुभम कृषि केन्द्र भाॅडी को उर्वरक निरीक्षक बैकुण्ठपुर पीएल तिवारी द्वारा सील कर दिया गया है। इस दौरान निरीक्षण दल में विभागीय अधिकारी-कर्मचारी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं रितेश साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
बगैर किसी वैध दस्तावेज के उर्वरक और कीटनाशी व्यवसाय करते पाये जाने पर कृषि केन्द्र सील - GLIBS
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